Mukhyamantri Kanyadan Yojana: भारत में कई ऐसे परिवार हैं जो दो वक्त की रोटी जुटाने में भी कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसे में जब उनके घर में बेटी जन्म लेती है, तो उसके पालन-पोषण और विवाह की चिंता उनका सिरदर्द बन जाती है। सीमित संसाधनों के बीच बेटी की पढ़ाई और शादी की व्यवस्था करना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता।
इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक अहम पहल है। इस योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटी के विवाह के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे बिना किसी चिंता के अपनी बेटी का विवाह संपन्न करा सकें।
यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी बनना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें, ताकि आपको योजना से जुड़ी पूरी जानकारी मिल सके।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana के लाभ और सहायता राशि
श्रेणी | सहायता राशि | आय सीमा | अन्य शर्तें |
---|---|---|---|
निराश्रित लड़कियां/महिलाएं | ₹40,000/- | ₹35,000/- वार्षिक से कम | गुजरात की स्थायी निवासी होनी चाहिए |
नारी सेवा सदन/नारी निकेतन की निवासी | ₹51,000/- | ₹35,000/- वार्षिक से कम | विवाह का प्रमाण आवश्यक |
अनाथ लड़कियां | ₹50,000/- | कोई आय सीमा नहीं | सरकारी दस्तावेज़ों द्वारा प्रमाणित |
तलाकशुदा/परित्यक्त महिलाएं | ₹45,000/- | ₹35,000/- वार्षिक से कम | तलाक/परित्याग प्रमाण पत्र आवश्यक |
इस राशि को लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है, ताकि वे विवाह संबंधित खर्चों को पूरा कर सकें।
Himachal Pradesh Mukhyamantri Kanyadan Yojana का उद्देश्य
Mukhyamantri Kanyadan Yojana योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बेटी सिर्फ आर्थिक तंगी के कारण विवाह से वंचित न रहे। सरकार इस योजना के तहत लाभार्थियों को उनके विवाह के लिए धनराशि प्रदान करती है, जिससे उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ कम हो सके।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana के लाभ और सहायता राशि
श्रेणी | सहायता राशि |
---|---|
निराश्रित लड़कियां/महिलाएं | ₹40,000/- |
नारी सेवा सदन/नारी निकेतन की निवासी | ₹51,000/- |
इस राशि को लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है, ताकि वे विवाह संबंधित खर्चों को पूरा कर सकें।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, हिमाचल प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और असहाय परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन लड़कियों और महिलाओं के लिए बनाई गई है, जो गरीब परिवारों से आती हैं, अनाथ हैं, विधवा माताओं की बेटियां हैं, या जिन्हें सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
Himachal Pradesh Mukhyamantri Kanyadan योजना के लाभ और सहायता राशि
श्रेणी | सहायता राशि | आय सीमा | अन्य शर्तें |
---|---|---|---|
निराश्रित लड़कियां/महिलाएं | ₹40,000/- | ₹35,000/- वार्षिक से कम | हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए |
नारी सेवा सदन/नारी निकेतन की निवासी | ₹51,000/- | ₹35,000/- वार्षिक से कम | विवाह का प्रमाण आवश्यक |
अनाथ लड़कियां | ₹50,000/- | कोई आय सीमा नहीं | सरकारी दस्तावेज़ों द्वारा प्रमाणित |
तलाकशुदा/परित्यक्त महिलाएं | ₹45,000/- | ₹35,000/- वार्षिक से कम | तलाक/परित्याग प्रमाण पत्र आवश्यक |
इस राशि को लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है, ताकि वे विवाह संबंधित खर्चों को पूरा कर सकें।
पात्रता मानदंड
इस Himachal Pradesh Mukhyamantri Kanyadan Yojana योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- लाभार्थी हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे की 21 वर्ष होनी चाहिए।
- पात्र श्रेणियों में आने वाली लड़कियां:
- जिनके पिता जीवित नहीं हैं।
- जिनके पिता अक्षम या गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
- अनाथ लड़कियां।
- नारी निकेतन/बालिका आश्रम की पूर्व निवासी।
- परित्यक्त/तलाकशुदा महिलाएं।
- अनैतिक व्यापार से बचाई गई लड़कियां।
- जेल से रिहा हुई महिलाएं।
- तलाकशुदा/निराश्रित महिलाओं की बेटियां।
- वार्षिक पारिवारिक आय ₹35,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Himachal Pradesh Mukhyamantri Kanyadan Yojana आवश्यक दस्तावेज़
- जन्म प्रमाण पत्र (लड़की और लड़के दोनों का)
- हिमाचल प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) प्रमाण पत्र
- विवाह की तिथि का प्रमाण
- तलाकशुदा या परित्यक्त महिला होने का प्रमाण (यदि लागू हो)
Himachal Pradesh Mukhyamantri Kanyadan Yojana आवेदन प्रक्रिया
योजना के तहत आवेदन करने के दो तरीके हैं:
1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल पर जाएं।
- होम पेज पर ‘मुख्यमंत्री कन्यादान योजना’ का चयन करें।
- साइन अप करके पंजीकरण करें:
- पूरा नाम
- लिंग
- जन्मतिथि
- पिता का नाम
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
- जिला और राज्य
- सुरक्षा उत्तर और कैप्चा भरकर रजिस्टर करें।
- मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद ‘मुख्यमंत्री कन्यादान योजना’ को चुनें।
- आवश्यक जानकारी भरकर आवेदन सबमिट करें।
- आवेदन की समीक्षा बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) द्वारा की जाएगी।
- पात्र पाए जाने पर सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन पत्र भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें:
- हिमाचल प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
- वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) प्रमाण पत्र
- विवाह की तिथि का प्रमाण
- दुल्हन और दूल्हे की उम्र का प्रमाण
- जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन की समीक्षा के बाद, पात्र पाए जाने पर सहायता राशि बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
Himachal Pradesh Mukhyamantri Kanyadan Yojana की विशेषताएँ
- यह वित्तीय सहायता केवल विवाह के लिए दी जाती है।
- विवाह से पहले आवेदन जमा किया जा सकता है।
- विवाह के 6 महीने बाद तक आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
- यदि सहायता राशि का उपयोग 3 महीने के भीतर नहीं किया जाता, तो इसे जिला कार्यक्रम अधिकारी को लौटाना होगा।
- यदि लड़की हिमाचल प्रदेश से बाहर विवाह कर रही हो, तब भी उसे यह सहायता प्राप्त हो सकती है।
- आवेदन स्वीकृत होने के 30 दिनों के भीतर सहायता राशि प्रदान की जाती है।
Himachal Pradesh Mukhyamantri Kanyadan Yojana महत्वपूर्ण संपर्क विवरण
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हेल्पलाइन नंबर: 18001808076
- ईमेल: helpdesk.edistrict.itl@gmail.com
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हिमाचल प्रदेश सरकार Himachal Pradesh Mukhyamantri Kanyadan Yojana की एक अनूठी पहल है, जो गरीब और असहाय परिवारों की बेटियों को विवाह के समय आर्थिक संबल प्रदान करती है। यह योजना समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द ही आवेदन करें और इस लाभकारी योजना का हिस्सा बनें।
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