Palanhar Yojana के तहत बच्चों को मिलेंगे ₹2,500, यहां देखें पात्रता व डॉक्यूमेंट्स लिस्ट

Palanhar Yojana: राजस्थान सरकार ने अनाथ, निराश्रित, और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए एक अनूठी और कल्याणकारी योजना शुरू की है, जिसे पालनहार योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना का मकसद उन बच्चों को परिवार जैसा माहौल, शिक्षा, और सम्मानजनक जीवन देना है, जो अपने माता-पिता की देखभाल से वंचित हैं। यह योजना बच्चों को अनाथालयों में भेजने के बजाय उनके रिश्तेदारों या परिचितों के साथ रहने का अवसर देती है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। इस लेख में, हम आपको पालनहार योजना 2025 की पात्रता, लाभ, आवश्यक दस्तावेज, और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे।

Join WhatsApp Channel Join Now
Join Telegram Group Join Now

इस पोस्ट में आप जानेंगे:

पालनहार योजना के लाभ

पालनहार योजना बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

मासिक आर्थिक सहायता

  • 0-6 वर्ष के बच्चे: प्रति माह ₹1500 की सहायता।
  • 6-18 वर्ष के बच्चे: प्रति माह ₹2500 की सहायता।
  • विशेष श्रेणी के बच्चे: कुछ खास परिस्थितियों में अतिरिक्त लाभ।

वार्षिक अतिरिक्त सहायता

  • बच्चों को कपड़े, जूते, और अन्य जरूरी सामान के लिए हर साल ₹2000 की अतिरिक्त राशि।
  • यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

सामाजिक और भावनात्मक लाभ

  • बच्चों को परिवार या परिचितों के साथ रहने का मौका, जिससे वे मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं।
  • शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुंच।

पालनहार योजना की पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

पात्र बच्चे

  • अनाथ बच्चे: जिनके माता-पिता दोनों का निधन हो चुका हो।
  • न्यायिक सजा प्राप्त माता-पिता के बच्चे: जिनके माता-पिता को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा मिली हो।
  • विशेष परिस्थितियों वाले बच्चे:
    • विधवा, तलाकशुदा, या परित्यक्ता माता की अधिकतम तीन संतानें।
    • एचआईवी/एड्स या कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे।
    • विकलांग माता-पिता की संतानें।
    • नाता प्रथा में छोड़ी गई माता की संतानें।

अन्य शर्तें

  • बच्चे और पालनहार का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • 2-6 वर्ष के बच्चों का आंगनवाड़ी में और 6-18 वर्ष के बच्चों का स्कूल या व्यावसायिक संस्थान में पंजीकरण अनिवार्य।

आवश्यक दस्तावेज

पालनहार योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:

  • पालनहार के दस्तावेज:
    • आधार कार्ड
    • जन आधार कार्ड
    • आय प्रमाण पत्र (बीपीएल परिवारों के लिए जरूरी नहीं)
    • मूल निवास प्रमाण पत्र
    • बैंक खाता विवरण (IFSC कोड और शाखा का नाम)
  • बच्चे के दस्तावेज:
    • आधार कार्ड
    • जन्म प्रमाण पत्र
    • आंगनवाड़ी या स्कूल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र
  • विशेष श्रेणी के दस्तावेज:
    • माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
    • न्यायिक सजा की प्रति
    • विधवा पेंशन भुगतान आदेश
    • एचआईवी/एड्स या कुष्ठ रोग का चिकित्सा प्रमाण पत्र
    • विकलांगता प्रमाण पत्र (40% या अधिक)

आवेदन प्रक्रिया

पालनहार योजना में आवेदन करना आसान और सुविधाजनक है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन

  1. राजस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (sje.rajasthan.gov.in) पर जाएं।
  2. SJMS पोर्टल पर क्लिक करें और SSO ID से लॉगिन करें।
  3. “पालनहार योजना” विकल्प चुनें और आवेदन फॉर्म खोलें।
  4. जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और परिवार के पात्र सदस्य का चयन करें।
  5. सभी आवश्यक जानकारी (नाम, जन्म तिथि, पता, बैंक विवरण) भरें।
  6. दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
  7. आवेदन संख्या नोट करें, जिससे आप स्टेटस चेक कर सकें।

ऑफलाइन आवेदन

  1. नजदीकी ई-मित्र केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र से आवेदन फॉर्म लें।
  2. फॉर्म में मांगी गई जानकारी सावधानी से भरें।
  3. सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  4. फॉर्म को जिला अधिकारी, विकास अधिकारी, या ई-मित्र केंद्र पर जमा करें।
  5. सत्यापन के बाद सहायता राशि आपके खाते में जमा होगी।

स्टेटस चेक करें

  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर “SJMS Application Status” लिंक पर जाएं।
  • योजना का नाम, वर्ष, और आवेदन संख्या दर्ज करें।
  • स्टेटस की जानकारी तुरंत स्क्रीन पर दिखाई देगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. पालनहार योजना क्या है?

यह राजस्थान सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जो अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे परिवार के माहौल में पल सकें।

2. कौन से बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं?

अनाथ बच्चे, विधवा/तलाकशुदा माता की संतानें, और विशेष परिस्थितियों (जैसे एचआईवी, कुष्ठ रोग, विकलांगता) वाले माता-पिता की संतानें पात्र हैं।

3. आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और बच्चे का स्कूल/आंगनवाड़ी पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी हैं।

4. सहायता राशि कैसे मिलती है?

राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है।

निष्कर्ष

पालनहार योजना 2025 राजस्थान के उन बच्चों के लिए एक वरदान है, जो अपने माता-पिता की देखभाल से वंचित हैं। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि बच्चों को परिवार जैसा माहौल, शिक्षा, और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करती है। यदि आपके आसपास कोई पात्र बच्चा है, तो इस योजना की जानकारी साझा करें और उन्हें आवेदन करने के लिए प्रेरित करें। आज ही नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं या ऑनलाइन आवेदन करें, और बच्चों के बेहतर भविष्य में योगदान दें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर जाएं।

Share this post:

Leave a Comment

हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें