Tractor Sahay Yojana: ट्रैक्टर खरीद पर मिलेगी ₹60,000 तक की सब्सिडी – जानें आवेदन प्रक्रिया और पात्रता

Tractor Sahay Yojana: भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है। गुजरात, जो अपने प्रगतिशील कृषि मॉडल के लिए जाना जाता है, ने किसानों की समृद्धि के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण पहल है ट्रैक्टर सहाय योजना Tractor Sahay Yojana, जो किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग के माध्यम से उनकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है। यह योजना न केवल किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि खेती को और अधिक कुशल और लाभकारी बनाने में भी योगदान देती है।

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इस पोस्ट में आप जानेंगे:

इस लेख में, हम ट्रैक्टर सहाय योजना Tractor Sahay Yojana के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें इसके लाभ, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी।

Tractor Sahay Yojana क्या है?

ट्रैक्टर सहाय योजना Tractor Sahay Yojana गुजरात सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण, विशेष रूप से ट्रैक्टर, खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना iKhedut पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाती है, जो गुजरात सरकार का एक ऑनलाइन मंच है। इस पोर्टल के जरिए किसान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना के तहत, किसानों को 20 PTO HP तक के ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी ट्रैक्टर की लागत का एक हिस्सा कवर करती है, जिससे छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदना किफायती हो जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य खेती की उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की आय को दोगुना करना है, जैसा कि भारत सरकार ने अपने विजन में निर्धारित किया है।

Tractor Sahay Yojana के मुख्य उद्देश्य

  • आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना: ट्रैक्टर जैसे आधुनिक उपकरणों के उपयोग से खेती की प्रक्रिया को तेज और कुशल बनाना।
  • किसानों की आर्थिक मदद: ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी और कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करना।
  • उत्पादकता में वृद्धि: उन्नत तकनीक के उपयोग से फसल उत्पादन में सुधार करना।
  • किसानों का सशक्तिकरण: छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक खेती के लिए सक्षम बनाना।

ट्रैक्टर सहाय योजना 2025 के लाभ

ट्रैक्टर सहाय योजना 2025 कई तरह से किसानों के लिए फायदेमंद है। आइए, इसके प्रमुख लाभों पर नजर डालें:

1. सब्सिडी और वित्तीय सहायता

इस योजना के तहत, किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 6 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस ऋण पर ब्याज दर केवल 6% है, जो सामान्य बाजार दरों से काफी कम है। इसके अलावा, किसानों को मासिक किश्तों में केवल 5% की दर से भुगतान करना होता है। यदि कोई किसान समय पर ऋण चुकाने में विफल रहता है, तो उसे 2.5% अतिरिक्त ब्याज देना पड़ सकता है।

2. आधुनिक खेती को बढ़ावा

ट्रैक्टर का उपयोग खेती की कई प्रक्रियाओं, जैसे जुताई, बुवाई, और कटाई को आसान और तेज बनाता है। यह न केवल समय बचाता है, बल्कि श्रम लागत को भी कम करता है।

3. छोटे और सीमांत किसानों के लिए राहत

छोटे और सीमांत किसान, जो अक्सर आर्थिक तंगी का सामना करते हैं, इस योजना के माध्यम से ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। इससे उनकी खेती की क्षमता बढ़ती है और उनकी आय में सुधार होता है।

4. ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

iKhedut पोर्टल के माध्यम से किसान घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल है, जिससे किसानों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती।

ट्रैक्टर सहाय योजना 2025 के लिए पात्रता मानदंड

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। ये मानदंड सुनिश्चित करते हैं कि सहायता सही और जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे।

पात्रता के लिए मुख्य शर्तें

  • निवास: आवेदक को गुजरात का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • कृषि गतिविधि: आवेदक को खेती में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए या उसके पास कम से कम एक हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आय सीमा: ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आवेदकों की वार्षिक आय 1.2 लाख रुपये से कम और शहरी क्षेत्रों में रहने वालों की आय 1.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • वाहन लाइसेंस: आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
  • iKhedut पोर्टल रजिस्ट्रेशन: योजना का लाभ उठाने के लिए iKhedut पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।

ट्रैक्टर सहाय योजना 2025 के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना के लिए आवेदन करने से पहले, निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:

  • पहचान पत्र: आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र।
  • निवास प्रमाण: राशन कार्ड या बिजली बिल।
  • आय प्रमाण: आय प्रमाण पत्र।
  • कृषि भूमि का प्रमाण: 7/12 और 8-A जैसे दस्तावेज।
  • पासपोर्ट साइज फोटो: हाल की तस्वीर।
  • वाहन लाइसेंस: ट्रैक्टर चलाने के लिए वैध लाइसेंस।
  • बैंक खाता विवरण: पासबुक की कॉपी।

ट्रैक्टर सहाय योजना 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?

ट्रैक्टर सहाय योजना के लिए आवेदन करना बेहद आसान है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1: iKhedut पोर्टल पर जाएं

  • वेबसाइट: आधिकारिक iKhedut पोर्टल (https://ikhedut.gujarat.gov.in/) पर जाएं।
  • योजना अनुभाग: होमपेज पर “योजनाएं” (Schemes) पर क्लिक करें।
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चरण 2: बागायती योजनाओं का चयन

  • बागायती योजनाओं (Horticulture Schemes) के विकल्प पर क्लिक करें।
  • सूची में “ट्रैक्टर (20 PTO HP तक)” विकल्प ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
Tractor Sahay Yojana: ट्रैक्टर खरीद पर मिलेगी ₹60,000 तक की सब्सिडी – जानें आवेदन प्रक्रिया और पात्रता

चरण 3: पंजीकरण और आवेदन

  • यदि आप पहले से पंजीकृत हैं, तो आधार नंबर और मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करें।
  • यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो “नहीं” विकल्प चुनकर पंजीकरण करें।
  • आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे व्यक्तिगत विवरण, भूमि विवरण, और बैंक खाता जानकारी।

चरण 4: दस्तावेज अपलोड करें

  • सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
  • सुनिश्चित करें कि दस्तावेज स्पष्ट और सही प्रारूप में हों।

चरण 5: आवेदन जमा करें

  • सभी विवरणों की जांच करें और “सेव” बटन पर क्लिक करें।
  • आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक आवेदन नंबर प्राप्त होगा। इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।

चरण 6: आवेदन की स्थिति जांचें

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  • आप iKhedut पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
  • स्वीकृति के बाद, सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

ट्रैक्टर सहाय योजना 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

सब्सिडी राशि

ट्रैक्टर सहाय योजना 2025 के तहत सब्सिडी राशि निम्नलिखित है:

  • नान, अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), और महिला किसानों के लिए: ट्रैक्टर की कुल लागत का 50% या अधिकतम 60,000 रुपये (जो भी कम हो)।
  • जनरल और अन्य वर्ग के किसानों के लिए: ट्रैक्टर की कुल लागत का 40% या अधिकतम 45,000 रुपये (जो भी कम हो)।
  • सब्सिडी केवल कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित विक्रेताओं से खरीदे गए ट्रैक्टरों पर लागू होती है।

आवेदन की समय सीमा

  • योजना के लिए आवेदन की तारीखें हर साल बदल सकती हैं। नवीनतम जानकारी के लिए iKhedut पोर्टल या स्थानीय कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

योजना की पारदर्शिता

  • यह योजना 100% सरकारी है और इसमें कोई बिचौलिया शामिल नहीं है। सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन और पारदर्शी हैं।

ट्रैक्टर सहाय योजना 2025 से संबंधित कुछ सवाल (FAQs)

  • ट्रैक्टर सहाय योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

    गुजरात के स्थायी निवासी, जिनके पास कम से कम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि है और जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • इस योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?

    नान, अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), और महिला किसानों को कुल लागत का 50% या अधिकतम 60,000 रुपये (जो भी कम हो)।
    जनरल और अन्य वर्ग के किसानों को कुल लागत का 40% या अधिकतम 45,000 रुपये (जो भी कम हो)।

  • क्या यह योजना केवल छोटे किसानों के लिए है?

    नहीं, यह योजना सभी पात्र किसानों के लिए है, चाहे वे छोटे, मध्यम, या बड़े किसान हों।

  • क्या सब्सिडी सभी ट्रैक्टरों पर लागू होती है?

    नहीं, सब्सिडी केवल कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित विक्रेताओं से खरीदे गए 20 PTO HP तक के ट्रैक्टरों पर लागू होती है।

  • आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

    आप iKhedut पोर्टल पर अपने आवेदन नंबर के साथ स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

निष्कर्ष

ट्रैक्टर सहाय योजना 2025 गुजरात के किसानों के लिए एक गेम-चेंजर है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाती है। iKhedut पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे हर पात्र किसान इसका लाभ उठा सकता है।

यदि आप एक किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आज ही iKhedut पोर्टल पर जाएं और आवेदन करें। यह योजना आपके खेती के सपनों को हकीकत में बदल सकती है।

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